सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, स्कूल 16 जनवरी तक बंद

उत्तराखंड में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कुछ पर पूर्ण तथा कुछ पर आंशिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं स्कूल व अन्य सुविधाओं की समय सीमा व क्षमता में बदलाव किया गया है।

जानिए किन पर लगे प्रतिबंध किन पर रहेगी आंशिक पाबंदी


1-आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी।


2-प्रदेश में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।


3-राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन की भी 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।


4-विवाह समारोह और शव यात्रा में 50% क्षमता के अनुसार ही लोग सम्मिलित हो सकेंगे।


5-दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज़ का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।


6-बाजार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।


7-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा।


8-जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि इससे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।


9-होटल, रेस्त्रां, ढाबा को केवल 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।


नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।