उत्तराखण्ड: 4 दिन रहेंगी शराब की दुकानें बंद, देखिए आदेश

देहरादून: आबकारी आयुक्त हरी चंद सेमवाल ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है की “नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 में मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक 23.01. 2025 समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना की तिथि दिनांक 25.01.2025 से मतगणना समाप्ति तक शराब/भांग व अन्य मादक वस्तुओं आदि का विकय प्रतिबन्धित रहेगा।” उक्त अवधियों को मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है।
इसके साथ ही कल दिनांक 25 को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत अथवा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की वजह से भी dry day बना रहेगा। इस कारण वह 22, 23, 25 एवं 26 जनवरी को समस्त उत्तराखण्ड में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।