क्या है ? उत्तराखंड पुलिस आयुसीमा मामला।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और गृह विभाग से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और पूछा है की आपने बेरोजगारों की बात क्यों नहीं सुनी और उम्र सीमा 18 से 28 जो बच्चे मांग कर रहे हैं वह क्यों नहीं बढ़ाई।

अब इस निकम्मी सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना होगा और बताना होगा कि बेरोजगारों को कितना प्रताड़ित इन्होंने किया था।

15 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी और उसी दिन जवाब सरकार को आयोग को और विभाग को देना होगा।

फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो फॉर्म दोबारा से रिओपन होंगे और सभी बेरोजगारों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा।

नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज नही किया, भर्ती पर स्टे न लगाकर आयु सीमा पर जवाब मांगा है।